CPCB फार्म ज़ोनिंग नियम (CPCB Farm Zoning Rules)
CPCB फार्म ज़ोनिंग नियम (CPCB Farm Zoning Rules)
पहचान (Identity)
पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए मानव बस्तियों, जल स्रोतों और सड़कों के सापेक्ष पोल्ट्री फार्मों के भौगोलिक स्थान और निर्माण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियम।
संक्षिप्त विवरण / ओवरव्यू (Overview)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा वायु, जल और पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के तहत जारी ये दिशानिर्देश 5,000 से अधिक पक्षियों वाले सभी फार्मों के लिए स्थानिक ज़ोनिंग और इंजीनियरिंग मापदंड तय करते हैं। ये नियम बदबू की समस्या और बीमारी फैलाने वाले कीड़ों (वेक्टर्स) पर रोक लगाने के लिए रिहायशी इलाकों, हाईवे और पानी के स्रोतों से सख्त बफर ज़ोन (निश्चित दूरी) अनिवार्य करते हैं।
संरचित तथ्य (Structured Facts)
वर्गीकरण (Classification)
वैधानिक मानक और विनियम (Statutory Standards & Regulations)
उद्देश्य (Purpose)
कमर्शियल गतिविधियों को संवेदनशील पारिस्थितिक और आवासीय क्षेत्रों से अलग रखकर पर्यावरणीय प्रदूषण, कीट जनित संक्रमण और बदबू की समस्या को कम करना।
दायरा और प्रयोज्यता (Scope & Applicability)
5,000 से अधिक पक्षियों की क्षमता वाले सभी नए पोल्ट्री फार्मों पर लागू।
नियामक आवश्यकताएं (Regulatory Requirements)
रिहायशी इलाकों, जल स्रोतों, परिवहन बुनियादी ढांचे और संपत्ति की सीमाओं से सख्त दूरी (सेटबैक) बनाए रखना अनिवार्य है। यह नियम शेड के स्थान, खाद (कंपोस्ट) बनाने की जगह, दफनाने वाले गड्ढों (बरियल पिट्स) और फीड मिलों पर लागू होता है।
अनुपालन मानदंड (Compliance Criteria)
सीधी धूप से बचाव के लिए शेड की दिशा पूर्व-से-पश्चिम धुरी पर होनी चाहिए। शेड का फर्श जमीन से ऊंचा और भूजल स्तर (वॉटर टेबल) से ऊपर होना चाहिए। कंपोस्टिंग यूनिट के लिए पक्का कंक्रीट फर्श और स्थायी छत अनिवार्य है। फीड मिलों का कंक्रीट फर्श जमीन से 2 फीट ऊंचा होना चाहिए।
निगरानी और निरीक्षण (Monitoring & Inspection)
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) से कंसेंट टू एस्टेब्लिश (CTE) और कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) लाइसेंस प्राप्त करने या रिन्यू कराने के लिए अनिवार्य मानदंड।
पर्यावरणीय सीमाएं (Environmental Limits)
सतही जल, भूजल और रिहायशी हवा की गुणवत्ता को दूषित होने से बचाने के लिए सख्त भौगोलिक दूरी सीमाएं।
कामगारों की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएँ (Worker Safety Requirements)
धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए फीड मिलों में डस्ट कलेक्टर सिस्टम लगाना जरूरी है, और कामगारों को डस्ट मास्क पहनना अनिवार्य है।
जुर्माना / गैर-अनुपालन (Penalties / Non-Compliance)
उल्लंघन करने पर SPCB द्वारा निर्माण कार्य पर रोक (स्टे ऑर्डर) लगाई जा सकती है या संचालन लाइसेंस तुरंत रद्द किया जा सकता है, जिससे इकाई NLM सब्सिडी या एएचआईडीएफ (AHIDF) सबवेंशन के लिए अयोग्य हो जाएगी।
मात्रात्मक डेटा (Quantitative Data)
- अपशिष्ट निपटान सीमाएं (Waste Disposal Limits): कंपोस्टिंग यूनिट: रिहायशी मकानों से >= 300 मीटर, जल स्रोतों से >= 100 मीटर। बरियल पिट्स (दफनाने के गड्ढे): भूजल स्तर से >= 3 मीटर ऊपर, आपस में >= 1 मीटर की दूरी, और >= 0.5 मीटर अच्छी तरह दबाई गई मिट्टी से ढके होने चाहिए।
- PPE आवश्यकताएं (PPE Requirements): फीड मिल कामगारों के लिए डस्ट मास्क पहनना अनिवार्य है।
- अनुपालन सीमाएं (Compliance Thresholds): रिहायशी क्षेत्र से बफर दूरी: >= 500 मीटर। जल स्रोत से बफर दूरी: >= 100 मीटर (बड़े जल स्रोतों के लिए 200 मीटर, कैचमेंट की तरफ 500 मीटर तक)। परिवहन बफर दूरी: राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) से >= 100 मीटर, राज्य राजमार्गों (SH) से >= 50 मीटर, ग्रामीण सड़कों से 10 से 15 मीटर। संपत्ति सीमा बफर: शेड संपत्ति की बाहरी सीमा से >= 10 मीटर दूर होने चाहिए। बायोसिक्योरिटी बफर: पास के सघन पशुधन फार्मों के बीच 100 मीटर से 500 मीटर की दूरी। शेड की ऊंचाई: फर्श जमीन से >= 0.5 मीटर ऊंचा और मौसमी भूजल स्तर से >= 2.0 मीटर ऊपर होना चाहिए।
- इकाई (Unit): मीटर (Meters - m)
संबंध / लिंकेज (Relationships)
- आवास प्रणाली (Housing Systems): शेड की दिशा और ऊंचाई संबंधी मानक
- उपकरण (Equipment): फीड मिल डस्ट कलेक्टर्स (Feed Mill dust collectors)
- बायोसिक्योरिटी (Biosecurity): बायोसिक्योरिटी बफर (Biosecurity buffers), जंगली पक्षी रोधी नेट (Wild Bird Netting)
- रोग / बीमारियां (Diseases): एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) (Avian Influenza), जलजनित रोगजनक (Waterborne Pathogens)
- अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management): कंपोस्टिंग सुविधाएं (Composting facilities), बरियल पिट्स (Burial pits)
- सरकारी योजनाएं (Government Schemes): एसपीसीबी कंसेंट टू ऑपरेट (SPCB Consent to Operate), एनएलएम (NLM), एएचआईडीएफ (AHIDF)
- नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authorities): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
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